बिना इजाजत पटाखे जलाए तो होगी जेल, सरकारी कर्मियों को मिजोरम के गृहमंत्री ने चेताया
मिजोरम में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लागू किया गया है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. राज्य के गृह मंत्री के. सपदांगा ने शुक्रवार को आइजोल प्रेस क्लब में कानून के प्रावधानों की जानकारी दी.
गृह मंत्री ने बताया कि ‘द मिजोरम रेगुलेशन ऑफ फायरवर्क्स एक्ट, 2026’ को अगस्त में राज्य विधानसभा ने पास किया था और सितंबर में इसे अधिसूचित किया गया. इस कानून का मकसद पटाखों और उनसे जुड़ी सामग्री के इस्तेमाल, रखने और बिक्री को नियंत्रित करना है. इसके साथ ही नियम तोड़ने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है.
के. सपदांगा के मुताबिक, मिजोरम में डिप्टी कमिश्नर की पहले से अनुमति के बिना पटाखे जलाने, इस्तेमाल करने या उन्हें रखने की अनुमति नहीं होगी. नए कानून की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की जेल या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर नियम तोड़ने वाला व्यक्ति 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो जुर्माने या सजा की जिम्मेदारी उसके माता-पिता या अभिभावक पर होगी.
गृह मंत्री ने बताया कि बिना जरूरी लाइसेंस के पटाखों और उनसे जुड़ी सामग्री की बिक्री पर भी रोक है. ऐसी बिक्री एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 के तहत कार्रवाई के दायरे में आएगी. धारा 5 का उल्लंघन करने पर दोषी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती हैं. इसका मतलब है कि पुलिस मजिस्ट्रेट की पहले से अनुमति लिए बिना मामला दर्ज कर सकती है.

